Sunday, 13 April, 2025
एमओयू की शर्तो की पालना नहीं करने पर प्रोजेक्ट पर यथास्थिति के आदेश
जयपुर, 5 अप्रैल (हि.स.)। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-9 जयपुर महानगर प्रथम ने एमओयू की शर्तो की पालना नहीं करने पर शिवज्ञान डवलपर्स व अन्य को पाबंद किया है कि वह आदर्श नगर में बने रहे प्रोजेक्ट के फ्लैट्स पर यथास्थिति बनाए रखे। अदालत ने यह आदेश नर्मदा
कोर्ट


जयपुर, 5 अप्रैल (हि.स.)। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-9 जयपुर महानगर प्रथम ने एमओयू की शर्तो की पालना नहीं करने पर शिवज्ञान डवलपर्स व अन्य को पाबंद किया है कि वह आदर्श नगर में बने रहे प्रोजेक्ट के फ्लैट्स पर यथास्थिति बनाए रखे। अदालत ने यह आदेश नर्मदा देवी व अन्य के प्रार्थना पत्र पर दिए।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि दोनों पक्षकारों के बीच एमओयू हुआ था। जिसमें एफएआर पर 55 फीसदी निर्मित एरिया वादी को दिया जाना था, लेकिन विपक्षी बिल्डर ने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में उसे पाबंद किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक