इरफ़ान सोलंकी की ज़मानत पर सुनवाई 16 अप्रैल को
- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय प्रयागराज, 04 अप्रैल (हि.स.)। पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में ज़मानत पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस बीच राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इरफ़ान
इलाहाबाद हाईकाेर्ट्


- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय प्रयागराज, 04 अप्रैल (हि.स.)। पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में ज़मानत पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस बीच राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इरफ़ान की ज़मानत अर्जी को इसी मामले में अभियुक्त उनके भाई रिज़वान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जी से संबद्ध कर दिया है। अब तीनों की ज़मानत पर एक साथ सुनवाई होगी। ज़मानत अर्जी पर न्यायमूर्ति संजय सिंह ने सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने कोर्ट से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तारीख़ नियत की है। इरफ़ान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद ने पक्ष रखा।इरफ़ान के खिलाफ़ कानपुर की पुलिस ने जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें रिज़वान अहमद और इजरायल आटेवाला को भी अभियुक्त बनाया गया है। आरोप है कि इरफ़ान सोलंकी ने गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को भयभीत करता और अपने गैंग के सदस्यों की मदद से धन और प्रापर्टी बनाता है। उस पर दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं। मामले की सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे