सरकारी गेहूं खुर्द-बुर्द करने के दोषी अधिकारियों को तीन-तीन साल की सजा
चंडीगढ़, 3 अप्रैल (हि.स.)। सरकारी गेहूं को खुर्द-बुर्द करने के आरोपित खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर को दोषी करार देते हुए कैथल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट ने तीन-तीन साल की कैद व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया
सरकारी गेहूं खुर्द-बुर्द करने के दोषी अधिकारियों को तीन-तीन साल की सजा


चंडीगढ़, 3 अप्रैल (हि.स.)। सरकारी गेहूं को खुर्द-बुर्द करने के आरोपित खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर को दोषी करार देते हुए कैथल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट ने तीन-तीन साल की कैद व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गुरुवार को सुनाए गए फैसले के अनुसार जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इस मामले में तत्कालीन जेएमआईसी अंबरदीप सिंह की कोर्ट ने दोनों को 2017 में बरी कर दिया था। तत्कालीन डीएफएसओ केके बिश्नोई की शिकायत पर थाना कलायत में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अपील में राज्य की ओर से पैरवी उप जिला न्यायवादी जेबी गोयल ने की।

गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार 12 दिसंबर 2011 को कलायत केंद्र पर भंडारित गेहूं का स्टाक कम पाया गया। इससे विभाग को 84 लाख 45 हजार 34 रुपये की हानि हुई। कुल भरे हुए गेहूं के 5776 कट्टे कम पाए गए जिसके लिए गजे सिंह निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, चेतन स्वरूप उप निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मनोज कुमार श्रम ठेकेदार पीआर केंद्र कलायत, रविंद्र कुमार बीसीपीए कलायत मंडी व चौकीदार को जिम्मेदार ठहराया गया। निचली अदालत ने इस केस में गजे सिंह व चेतन स्वरूप को बरी कर दिया था। इसके विरुद्ध स्टेट की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई। हालांकि इस मामले में इंस्पेक्टर गजे सिंह और सब इंस्पेक्टर चेतन स्वरूप के अतिरिक्त मनोज कुमार, रविंद्र और एक चौकीदार के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने केवल इंस्पेक्टर गजे सिंह और सब इंस्पेक्टर चेतन स्वरूप का ही चालान कोर्ट में पेश किया। एडीजे अमित गर्ग की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत का फैसला बदल दिया तथा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को दोषी करार देते हुए दोनों को तीन-तीन साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा