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कोरबा 03 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर अजीत वसंत ने अनुविभागीय अधिकारी कोरबा एवं तहसीलदार भैंसमा के प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर पटवारी द्वारा रकबा में काट-छांट कर वृद्धि करने और चौहद्दी जारी करने के मामले में मुढुनारा- भैंसमा के तत्कालीन पटवारी गोविंद राम कंवर के विरुद्ध कार्रवाई की है। उन्होंने तहसीलदार भैसमा के जांच प्रतिवेदन दस्तावेजों के आधार पर गोविंद राम कंवर के विरुद्ध ग्राम मुढुनारा में रकबा में काट-छांट कर वृद्धि कर चौहद्दी जारी करने पर कलेक्टर ने आज गुरुवार को आदेश जारी कर दो वेतन वृद्धि रोकने व तहसील में अटैच करने की कार्रवाई की गई है।
विज्ञप्ति के अनुसार विक्रेता रामसिंह पिता नान्हीराम के द्वारा क्रेता गोंविदा अग्रवाल निवासी खरोरा रायपुर तहसील व जिला रायपुर के पक्ष में खं. नं. 255 रकबा 2.400 हे. पंजीकृत बैनामा 23 मार्च 2023 के विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है। जिसका नामांतरण रकबा में अंतर होने के कारण न्यायालय तहसीलदार भैंसमा के राजस्व प्रकरण का आदेश एक जनवरी 2024 को खारिज किया गया है। पटवारी द्वारा विक्रय हेतु चौहद्दी जारी किया गया है। तहसीलदार भैंसमा के जांच प्रतिवेदन व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार ग्राम मुढुनारा प.ह.नं. 06 रा.नि.मं भैंसमा स्थित भूमि खनं. 255 रकबा में कांट छांट कर / वृद्धि कर चौहद्दी जारी किया गया है। पंजीकृत हेतु जारी बी-1 खसरा में पटवारी द्वारा डी. एस. सी किये जाने का लेख है।
तत्संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 53 / भू.अ./ स्थापना / 2025 कोरबा 10 जनवरी 2025 द्वारा गोविंद राम कंवर ( पटवारी) प.ह.नं-11 उतरदा, रा.नि.मं. हरदीबाजार तहसील हरदीबाजार, (तत्कालीन पटवारी प.ह.नं 06 मुढुनारा रा.नि.मं. भैंसमा ) जिला कोरबा को जारी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। गोविंद राम कंवर तत्कालीन पटवारी प.ह.नं- 06 मुढुनारा रा.नि.मं. भैंसमा ) जिला कोरबा द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उनका उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम ( 3 ) तथा वित्तीय संहिता संहिता नियम 89 के विपरीत होने के कारण सिविल सेवा (वर्गीकरण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 10 ( 4 ) के तहत् गोविंद राम कंवर ( पटवारी) प.ह.नं-11 उतरदा, रा.नि.मं. - हरदीबाजार तहसील - हरदीबाजार, (तत्कालीन पटवारी प.ह. नं - 06 मुढुनारा रा.नि.मं. - भैंसमा ) जिला कोरबा की आगामी दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध कर लघु शास्ति से दंडित किया जाता है एवं हल्का पटवारी गोविंद राम कंवर को तहसील कार्यालय हरदीबाजार, कोरबा में संलग्न किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/हरीश तिवारी
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हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी