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जयपुर, 3 अप्रैल (हि.स.)। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों से प्रथम किस्त 31 मार्च तक जमा करवाकर ब्याज एवं पैनल्टी में छूट प्रदान की गई थी, जिसे 30 अप्रेल तक बढ़ाया गया है।
जेडीसी ने बताया कि नगरीय विकास विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटियों को चार त्रैमासिक किस्तों में ब्याज एवं पैनल्टी में छूट के साथ राशि जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह छूट प्रथम किस्त दिनांक 31 मार्च तक जमा की शर्त पर दी गई थी, जिसे 30 अप्रेल तक बढ़ाया गया है।
उल्लेखनीय है कि जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों द्वारा आवंटन पत्र जारी करने एवं बिना ब्याज व शास्ति की राशि जमा कराने के लिए बार-बार जेडीसी से निवेदन किया गया। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग द्वारा एक माह में प्रकरण के निस्तारण करने के निर्देशों के फलस्वरूप 31 मार्च तक जमा करवाये जाने पर ब्याज व पेनल्टी की छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए गए थे। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग द्वारा पुनः आदेश जारी कर 30 अप्रेल तक बढ़ाया गया है।
जेडीसी ने ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों से अपील है कि प्रथम किस्त 30 अप्रेल तक जमा करवाकर इस ब्याज एवं पैनल्टी में छूट का लाभ ले।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश