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फिरोजाबाद, 3 अप्रैल (हि.स.)। न्यायालय ने वृहस्पतिवार को चोरी के माल की बरामदगी के दोषी को तीन वर्ष, छ माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर न्यायालय ने अर्थ दंड लगाया है।
शिकोहाबाद पुलिस ने 13 अगस्त 2022 को नगला नया नहर पट्टी के समीप से जितेंद्र पुत्र हरिओम निवासी नगला किला शिकोहाबाद को साथियों के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस को उसके पास से दीपेंद्र सिंह पुत्र बालक राम विजेंद्र कालोनी के घर हुई 15 अप्रैल 22 को चोरी की नकदी बरामद हुई थी। उसने चोरी किए आभूषण बेच दिए थे।पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने जितेंद्र को दोषी माना।
न्यायालय ने उसे 03 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 3500 रुपये अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दोषी को सजा दिलाने में अभियोजक सत्यप्रकाश मिश्रा, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हैड कांस्टेबल वेदपाल सिंह का विशेष योगदान रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़