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जयपुर, 25 अप्रैल (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अजब सिंह उर्फ अमित को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल द्वितीय ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त 18 साल से कम उम्र की पीडिता को उसके माता-पिता की मंजूरी के बिना कथित विवाह व संभोग करने के आशय से बहलाकर कई जगह पर ले गया। उसने कई जगहों पर पीडिता के साथ संबंध बनाए। यदि इसमें पीडिता की सहमति भी रही हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से मातादीन शर्मा ने बताया कि पीडिता के पिता ने ब्रहमपुरी पुलिस थाने में 6 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी निजी स्कूल में कक्षा 12वीं में पढती है और अभियुक्त भी वहां पढाता है। उसकी बेटी 5 अक्टूबर को स्कूल से दोपहर दो बजे आ गई थी। उसने पड़ोसी के फोन से अभियुक्त को फोन किया था और उसके बाद से उसकी बेटी का कोई पता नहीं है। इसके अलावा अभियुक्त को नंबर भी बंद आ रहा है। अभियुक्त उसकी बेटी को बहलाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जांच में पता चला कि आरोपित, पीडिता को गाजियाबाद, दिल्ली और गोवा सहित अन्य जगहों पर ले गया था और वहां पर उसके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक