फिरोजाबाद, 24 अप्रैल (हि.स.)। न्यायालय ने वृहस्पतिवार को गैर इरादतन हत्या के दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र के कच्चा टूंडला प्रकाश टाकीज गली
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