नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
जोधपुर, 23 अपै्रल (हि.स.)। पॉक्सो न्यायालय जोधपुर ग्रामीण के न्यायाधीश अनिल आर्य ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक
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जोधपुर, 23 अपै्रल (हि.स.)। पॉक्सो न्यायालय जोधपुर ग्रामीण के न्यायाधीश अनिल आर्य ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरपत चौधरी ने अदालत को बताया कि आरोपी भोपालगढ़ निवासी हुकमाराम पुत्र केवल राम द्वारा 17 साल की नाबालिग को पहले बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके बाद दुष्कर्म किया। ऐसे मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आरोपी की ओर से पीड़िता द्वारा मर्जी से आने और पहला अपराध होने के कारण माफ करने कहा गया लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्षों के साक्ष्य को देखते हुए नाबालिग के विरुद्ध अपराध को गलत मानते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश