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जयपुर, 23 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड की जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती- 2023 के मामले में याचिकाकर्ता को ओबीसी श्रेणी में सभी परिलाभ सहित नियुक्ति देने पर विचार करने के लिए कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश जसलोक यादव की याचिका को मंजूर करते हुए दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुणाल रावत ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड ने साल 2023 में जूनियर लीगल ऑफिसर के पद की भर्ती निकाली थी। इसमें याचिकाकर्ता ने भी भाग लिया और ओबीसी श्रेणी में 60 फीसदी अंक लाकर परीक्षा पास की। इसके बावजूद विभाग ने ओबीसी श्रेणी में याचिकाकर्ता का चयन और नियुक्ति देने की बजाय सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का चयन करते हुए उसे नियुक्ति दे दी। इसे प्रार्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब ओबीसी श्रेणी में प्रार्थी मौजूद था तो इस श्रेणी के पद को सामान्य अभ्यर्थी से भरना गलत है। इसलिए उसे ओबीसी श्रेणी में नियुक्ति दी जाए। अदालत ने प्रार्थी पक्ष की दलीलों से सहमत होकर प्रार्थी की नियुक्ति पर हाउसिंग बोर्ड को विचार करने के लिए कहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक