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नई दिल्ली, 02 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में लगातार पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं के मामले की जांच की मांग करने वाली याचिका को पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पटना हाई कोर्ट हर महीने बिहार के पुलों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की मानिटरिंग कर सकता है।
यह याचिका वकील बृजेश सिंह ने दायर की थी। याचिका में बिहार में मौजूदा और हाल के वर्षों में हुए छोटे-बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग की गई थी। याचिका में कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके अलावा याचिका में कहा गया था कि बिहार में पुलों की सुरक्षा के लिए समिति जैसे स्थायी निकाय का गठन किया जाए।
याचिका में पिछले दो साल में दो बड़े पुलों और छोटे मंझोले कई निर्माणाधीन पुल या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बह जाने की घटनाओं का जिक्र किया गया था। याचिका में कहा गया था कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहां 68,800 वर्ग किलोमीटर यानि राज्य का 73.6 फीसदी भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है, जिसका निराकरण किया जान चाहिए।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह