सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्वाचन अधिकारी को नोटिस
नई दिल्ली, 02 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के बार एसोसिएशन सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्वाचन अधिकारी और तदर्थ कमेटी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मिनी पुष्करणा न
दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो


नई दिल्ली, 02 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के बार एसोसिएशन सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्वाचन अधिकारी और तदर्थ कमेटी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने निर्वाचन अधिकारी और तदर्थ कमेटी को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

सुनवाई के दौरान सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले याचिकाकर्ता सुनील कुमार और एनए सेबेस्टियन की ओर से पेश वकील रविंद्र एस गरिया ने कहा कि इस चुनाव की तिथि तक मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया। जब मतदाता सूची का प्रकाशन ही नहीं किया गया, ऐसे में चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही बेमानी है। उन्होंने इस चुनाव को निरस्त करने की मांग की।

सुनवाई के दौरान सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए सेक्रेटरी का चुनाव लड़ने वाले संजीव शर्मा ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार रायजादा चुनाव से दस दिन पहले नियुक्त हुए। उन्हें चुनाव कराने का कोई अनुभव नहीं था। इसकी वजह से व्यापक पैमाने पर धांधली की गई। चुनाव के दौरान जितने वोट पड़ने को घोषणा की गई उससे ज्यादा वोटों की गिनती हुई। उन्होंने कहा कि मतदान भी 21 मार्च को रात सात बजकर 40 मिनट तक हुए।

दिल्ली हाई कोर्ट समेत सभी अदालतों में बार एसोसिएशन का चुनाव 21 मार्च को आयोजित किया गया। इन चुनावों में धांधली, अव्यवस्था और बदइंतजामी की शिकायतें मिली थीं। कड़कड़डूमा कोर्ट और साकेत कोर्ट में तो चुनाव निरस्त भी कर दिए गए जिनके मामले अभी हाई कोर्ट में लंबित हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह