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जयपुर, 14 अप्रैल (हि.स.)। सफाई कर्मचारी-2018 में नियुक्ति से वंचित किए गए अभ्यर्थियों को राजस्थान हाईकोर्ट के दखल के बाद राहत मिली है। अदालत में याचिका दायर होने के बाद दिए निर्देश को लेकर विभाग ने याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति मिलने पर अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश हेमराज मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को सफाई कर्मचारी पद पर कार्य ग्रहण करने का आदेश जारी किया जा चुका है। याचिका में अधिवक्ता विकास सोमानी और एसएल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से साल 2018 में निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती में याचिकाकर्ता ने अजमेर जिले में आवेदन किया था। उसने नियमानुसार 16 जुलाई को कार्यग्रहण भी कर लिया था, लेकिन अगले दिन वह आकस्मिक कारण के चलते ड्यूटी से अनुपस्थित हुआ। इस पर विभाग ने सेवा से हटा दिया था। इसे याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक