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प्रयागराज, 12 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग को प्रदेश में अपर लोक अभियोजकों की कमी को देखते हुए खाली पदों को भरने की कार्यवाही एक माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने खाली पदों को 2022 की भर्ती से न भरने के 25 जुलाई 2024 के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने विकास सिंह व 33 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका में एपीओ के खाली पदों को भरने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 23 मई 24 को कार्यवाही का आदेश दिया था। जिसको चुनौती नहीं दी गई जो फाइनल हो गया।
सचिव उप्र सरकार ने बताया कि अपने आदेश पर शासन पुनर्विचार करने जा रहा है, जिसके लिए समय दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे