(अपडेट) यूपी में आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली से 22 लोगों की मौत
-मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया -मृतकों के परिजनों को अनुमन्य चार लाख रुपये की राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश लखनऊ, 10 अप्रैल (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश मे
(अपडेट) यूपी में आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली से 22 लोगों की मौत


-मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया

-मृतकों के परिजनों को अनुमन्य चार लाख रुपये की राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश

लखनऊ, 10 अप्रैल (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 04 लाख रुपये की राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पशुहानि पर प्रभावितों को अनुमन्य सहायता दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं।

राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार प्रदेश में गुरुवार को कुल 22 जनहानि, 45 पशुहानि तथा 15 मकान क्षति की घटनाएं हुई हैं। विवरण के अनुसार आकाशीय बिजली से जनपद फतेहपुर एवं आजमगढ़ में 03-03, जनपद फिरोजाबाद, कानपुर देहात एवं सीतापुर में 02-02, जनपद गाजीपुर, गोण्डा, अमेठी, संतकबीरनगर एवं सिद्धार्थनगर में 01-01 तथा आंधी-तूफान से जनपद बलिया, कन्नौज, बाराबंकी, जौनपुर एवं उन्नाव में 01-01 जनहानि हुई है।

आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली से जनपद गाजीपुर में 17, जनपद चन्दौली में 06, जनपद बलिया में 05, जनपद अम्बेडकरनगर, बलरामपुर एवं गोण्डा में 03-03, जनपद सुल्तानपुर में 02, जनपद अमेठी, कन्नौज व गोरखपुर में 01-01 तथा जनपद फतेहपुर में अग्निकाण्ड में 03 पशुहानि हुई है। इसके अलावा, आँधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली से जनपद गाजीपुर, सुल्तानपुर एवं लखीमपुर खीरी में 02-02, जनपद बलिया, गोण्डा, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, गोरखपुर, औरैया, हरदोई, लखनऊ तथा मऊ में 01-01 मकान क्षति हुई है।

उल्लेखनीय है कि बड़े दुधारू पशुहानि में 37,500 रुपये, छोटे दुधारू आदि पशु की हानि में 4,000 रुपये, बड़े गैर-दुधारू पशुहानि में 32,000 रुपये तथा छोटे गैर-दुधारू पशुहानि में 20,000 रुपये मुआवजा राशि दिए जाने का प्राविधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप शुक्ला