प्रयागराज: दुष्कर्म आरोपित को हुई 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
प्रयागराज, 01 अप्रैल (हि.स.)। सिविल लाइन थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से मंगलवार को दुष्कर्म मामले के आरोपित को हुई 21 साल की कठोर कारावास की सजा। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने आरोपित को पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। पुलिस उ
न्यायालय का प्रतीकात्मक छाया चित्र


प्रयागराज, 01 अप्रैल (हि.स.)। सिविल लाइन थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से मंगलवार को दुष्कर्म मामले के आरोपित को हुई 21 साल की कठोर कारावास की सजा। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने आरोपित को पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने बताया कि शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय ने मंगलवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्टैनली रोड निवासी अंकित कुमार पुत्र राधेश्याम को दुष्कर्म मामले में 21 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में पीड़ित के परिवार की तहरीर पर धारा 376(क) /376(ख) भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंकित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल