मंडी के तीन युवक चिट्टा के साथ दबोचे
मंडी, 31 मार्च (हि.स.)। मंडी शहर के पुरानी मंडी निवासी यतीन कपूर, राहुल शर्मा व साथ लगते गांव पधियूं के शौर्य गुलेरिया को मंडी पुलिस ने 6 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा है तथा उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजा है।
मंडी के तीन युवक चिट्टा के साथ दबोचे


मंडी, 31 मार्च (हि.स.)। मंडी शहर के पुरानी मंडी निवासी यतीन कपूर, राहुल शर्मा व साथ लगते गांव पधियूं के शौर्य गुलेरिया को मंडी पुलिस ने 6 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा है तथा उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजा है। इसी तरह से नशे के कारोबार में संलिप्त सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाले गांव डुगराईं कनैड के मोहम्मद इशाक को भी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके सक्षम अधिकारी के आदेश पर तीन महीने के लिए जेल में डाल दिया है।

पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि एक सूचना मिली थी कि पुरानी मंडी के रहने वाले यतीन कपूर, राहुल शर्मा व पधियूं गांव के शौर्य गुलेरिया जो चिट्टा के कारोबार में संलिप्त हैं, अपनी कार में चंडी से चिट्टा लेकर मंडी की ओर आ रहे हैं। इस दौरान उन पर नजर रखी गई और जब उनकी कार को रोक कर तलाशी ली गई तो उसमें उनके पास से 6 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की गई। इन तीनों को ही मंडी सदर थाना की टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया।

एक अन्य मामले के बारे में पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि मंडी पुलिस द्वारा आदतन अपराधी को मादक दवाओं व मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर उपमंडल में नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले गांव डुगराईं के मोहम्मद इशाक के खिलाफ एक प्रस्ताव सक्षम अधिकारी से उसकी गिरफ्तारी की अनुमति के लिए भेजा गया था। प्रस्ताव के अनुसार मोहम्मद इशाक लगातार सुंदरनगर, धनोटू, कनैड, नेरचौक के अलावा बिलासपुर जिले में भी चिट्टा/ हेरोइन की अवैध तस्करी में संलिप्त था। उसके खिलाफ पहली ही चार मामले दर्ज हो चुके हैं जिनमें तीन मंडी व एक बिलासपुर जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज थे। ऐसे में इन आरोपी को नशीले पदार्थों और मनोचिकित्सक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त होने से रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रस्ताव पर उसे तीन महीने की प्रारंभिक अवधि के जेल में बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा