बिल्डर व बैंक की मिलीभगत से आवंटियों के हित नहीं होंगे प्रभावित
जयपुर, 31 मार्च (हि.स.)। राजस्थान रेरा अपीलेट अधिकरण ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया व जमीन मालिक की ओर से दायर की गयी अपील याचिका को खारिज कर रैरा के आदेश को यथावत रखा है। अधिकरण ने माना की यदि बैंक द्वारा बिल्डर से मिलीभगत कर गलत तरीके से प्रोजेक्ट पर लो
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जयपुर, 31 मार्च (हि.स.)। राजस्थान रेरा अपीलेट अधिकरण ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया व जमीन मालिक की ओर से दायर की गयी अपील याचिका को खारिज कर रैरा के आदेश को यथावत रखा है। अधिकरण ने माना की यदि बैंक द्वारा बिल्डर से मिलीभगत कर गलत तरीके से प्रोजेक्ट पर लोन स्वीकृत किया है तो इससे आवंटियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी युधिष्ठर शर्मा एवं राजेन्द्र कुमार ने यह आदेश अहिंसा सर्किल स्थित आवासीय बिल्डिंग सनराइजर्स के संदर्भ में दिए।

बिल्डिंग के आवंटियों की ओर से अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि सनराइजर प्रोजेक्ट एसएनजी रियल एस्टेट की ओर से साल 2014 में शुरू किया गया था। जिसमें फ्लैट बुल करवाकर आवंटियों ने करोडों रुपये का भुगतान बिल्डर को कर दिया। वहीं कई आवंटियों ने बैंकों से लोन भी लिया। वहीं साल 2016 में बिल्डर ने आन्ध्रा बैंक में प्रोजेक्ट की बिल्डिंग को गिरवी रखकर 15 करोड रुपये का लोन ले लिया और बाद में लोन राशि को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। बिल्डर द्वारा लोन को ना चुकाये जाने पर प्रोजेक्ट की बिल्डिंग को बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया गया व आवंटियों के फ्लैटों को नीलामी कर राशि वसूलने का प्रयास किया गया। आवंटियों की शिकायतों पर रैरा द्वारा बैंक की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में लेकर इमारत को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस आदेश को अपीलीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गयी। जिसने अधिकरण ने यह माना की आवंटी सद्भावी क्रेता है। जिसने इकरारनामा करने के बाद लाखों रुपये की राशि बिल्डर को अदा की गयी है व उन्हें अपने फ्लेट प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। गौरतलब है कि इस प्रकरण में बैंक द्वारा पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बैंक को रेरा के क्षेत्राधिकार में होने एवं रेरा के कानून को सरफेसी एक्ट के प्रावधानों से सर्वोपरि होने का निर्णय दिया। जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया व बैंक की याचिका को खारिज कर दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक