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सिवनी, 31 मार्च(हि.स.)। मध्य प्रदेश में धान उपार्जन घोटाले को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की कार्रवाई लगातार जारी है। हाल ही में सिवनी जिले की शकुंतला देवी राइस मिल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब शकुनतला देवी राईस मिल भुरकल खापा के संचालक आशीष पुत्र सत्यनारायण अग्रवाल के विरूद्ध धारा 316(5)भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी मनोज मर्दन त्रिवेदी ने बताया कि भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आशीष अग्रवाल है।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर से मिली जानकारी अनुसार राईस मिल के मालिक आशीष अग्रवाल द्वारा पीडीएस का गरीब वर्ग को दिये जाने वाला 3,184.3 क्विटंल सीएमआर (धान ,चांवल) का गबन कर खुले मार्केट में बेचकर शासन को एक करोड़ 43 लाख 29 हजार 350 रूपये की हानि कारित किया जाना पाया गया। जिस पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा आरोपित आशीष पुत्र सत्यनारायण अग्रवाल प्रो.शकुनतला देवी राईस मिल भुरकल खापा के विरूद्ध धारा 316(5)भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में धान उपार्जन घोटाले में जिला बालाघाट, सतना, सीधी, मैहर, डिडोरी, सागर, पन्ना, सिवनी में 50,000 क्विटंल की हेराफेरी पाई गयी। जिस पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने 08 जिलों की 38 समितियों के विरूद्ध 145 व्यक्तियों पर 38 एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा शकुंतला देवी राईस मिल भुरकलखापा, जिला सिवनी के मालिक आशीष अग्रवाल के विरूद्ध आपराधिक अनियमितता पाये जाने पर धारा 316 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी मनोज मर्दन त्रिवेदी ने बताया कि भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आशीष अग्रवाल है।
हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया