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चंडीगढ़, 28 मार्च (हि.स.)। हरियाणा में अब विधायक फ्लैट खरीदने या मकान बनाने के लिए सरकार से एक करोड़ रुपये तक का सस्ता लोन ले सकेंगे। अभी तक यह सीमा 80 लाख रुपये थी। जिसे 20 लाख बढ़ा दिया गया है।
विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा ने विधानसभा (सदस्य सुविधाएं) संशोधन विधेयक और विधानसभा (सदस्य चिकित्सा सुविधा) संशोधन विधेयक सदन पटल पर रखे, जिन्हें सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
आज पारित विधेयक के अनुसार विधायकों को मकान की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये और कार खरीदने के लिए 20 लाख 40 हजार रुपये का लोन मिलेगा। इसके अलावा आश्रितों को चिकित्सा खर्च की सुविधा भी मिलेगी। विधायक और पूर्व विधायक की मौत के बाद आश्रित पति-पत्नी को सरकारी खर्च पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी।
आवास ऋण में 20 लाख और वाहन ऋण में 40 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी विधायक अब मकान बनाने के लिए एक करोड़ रुपये और कार खरीदने के लिए 20 लाख 40 हजार रुपये का ऋण सरकार से ले सकेंगे। बदले में उन्हें सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज देना होगा, जबकि फाइनेंस कंपनियां और बैंकों हाउसिंग लोन पर 8 से 10 प्रतिशत और कार लोन पर करीब नौ प्रतिशत ब्याज वसूलती हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा