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फिरोजाबाद, 28 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास के दो दोषियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शिकोहाबाद के लेबर कालोनी निवासी आनंद पुत्र महताब सिंह को कुछ लोगों ने 5 सितंबर 2005 को गोली मारकर घायल कर दिया था। वह अपने भाई व पुत्र के साथ रेलवे स्टेशन जा रहा था। उसके भाई जयप्रकाश ने मामले में रिंकू व टिंकू पुत्र रामनरेश निवासी निजामपुर गढ़ूमा के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय रविकांत यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने की।
मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़