तीन कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
श्रीनगर, 28 मार्च (हि.स.)। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने तीन कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है। कुख्यात ड्र
तीन कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज


श्रीनगर, 28 मार्च (हि.स.)। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने तीन कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है।

कुख्यात ड्रग तस्करों में परवेज अहमद गनी उर्फ पावा पुत्र मोहम्मद जाफर गनी निवासी केनिहामा बडगाम, हारिस बिलाल डार पुत्र बिलाल अहमद डार निवासी इलाहीबाग सौरा श्रीनगर और साकिब अहमद शाह पुत्र गुलाम हसन शाह निवासी असर कॉलोनी हजरतबल श्रीनगर शामिल हैं। इनके खिलाफ श्रीनगर पुलिस द्वारा तैयार किए गए डोजियर के आधार पर डिवीजनल कमिश्नर, कश्मीर से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप इन ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया और बाद में कठुआ की जिला जेल में रखा गया।

यह ड्रग तस्कर श्रीनगर के युवाओं के बीच खतरनाक पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं। इसके अलावा वह श्रीनगर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एनडीपीएस एक्ट मामलों में भी शामिल थे। उनके खिलाफ कई एनडीपीएस एक्ट मामले दर्ज होने के बावजूद और अदालतों से जमानत मिलने के बाद भी वह अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं लाए और अपने अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क के जरिए घाटी के युवाओं, खासकर श्रीनगर में बेधड़क ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस ने पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता