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नई दिल्ली, 28 मार्च (हि.स.)। लोकसभा में शुक्रवार को समुद्र के रास्ते माल ढुलाई के नियमों को आधुनिक और सरल बनाने से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई। समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024 को चर्चा के बाद आज ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
विधेयक इसी से जुड़े 1925 के अधिनियम का स्थान लेगा। यह विधेयक भारत के एक बंदरगाह से दूसरे या दुनिया के किसी बंदरगाह में माल ढुलाई से जुड़ी जिम्मेदारियों, अधिकारों सुरक्षा और और देनदारियों को तय करता है।
विधेयक पर हुई चर्चा का संक्षिप्त जवाब देते हुए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि नया कानून औपनिवेशिक काल के कानून को खत्म करने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने की सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि विधेयक को लाते समय सभी हितधारकों का पक्ष लिया गया है और हमारा उद्देश्य कानून को सरल करना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा