इलाहाबाद हाई कोर्ट को सीजीआई का निर्देश, जस्टिस वर्मा को न सौंपा जाए कोई न्यायिक कार्य
नई दिल्ली, 28 मार्च (हि.स.)। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए गए जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपें। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से 14 मार्च
इलाहाबाद हाई कोर्ट को सीजीआई का निर्देश, जस्टिस वर्मा को न सौंपा जाए कोई न्यायिक कार्य


नई दिल्ली, 28 मार्च (हि.स.)। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए गए जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपें। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से 14 मार्च को नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी का गठन किया था जिसने अपनी जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि आज ही राष्ट्रपति ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसी आदेश के बाद चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य नहीं सौंपने का आदेश दिया। इसके पहले चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा था कि वे जस्टिस वर्मा से न्यायिक जिम्मेदारियां वापस ले लें। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक काम समेत प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी वापस ले लिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा