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नई दिल्ली, 26 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा के नई दिल्ली सीट से निर्वाचन को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने प्रवेश वर्मा, निर्वाचन आयोग और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार रहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 23 उम्मीदवारों और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।
याचिका विश्वनाथ अग्रवाल ने दायर की है। सुनवाई के दौरान विश्वनाथ अग्रवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि चुनाव लड़ने की सारी योग्यता पूरी करने के बावजूद निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें 03 बजे के पहले नामांकन दाखिल नहीं करने दिया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रवेश वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अरविंद केजरीवाल को 4089 वोट से हराया था। प्रवेश वर्मा को कुल 30088 वोट मिले थे।
उल्लेखनीय है कि आज ही हाई कोर्ट ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के दिल्ली विधानसभा चुनाव में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। आतिशी के खिलाफ याचिका कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निवासी कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दायर की है। याचिका में आतिशी को कालकाजी विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आतिशी मार्लेना और उनके चुनाव प्रतिनिधि ने भ्रष्ट आचरण का इस्तेमाल किया। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले आतिशी मार्लेना के एक निकट सहयोगी को पांच लाख रुपये की नकदी के साथ पकड़ा गया था और वो आतिशी मार्लेना के निर्देश पर मतदाताओं को रिश्वत देने का काम कर रहा था। याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना आतिशी मार्लेना ने जनप्रतिनिधित्व कानून की दारा 123(1) के तहत भ्रष्ट आचरण है।
आतिशी ने भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3521 मतों के अंतर से हराया था। आतिशी को कुल 52154 वोट मिले थे जबकि बिधूड़ी को 48633 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा तीसरे नंबर रहीं और उन्हें केवल 4392 वोट मिले थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह