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नई दिल्ली, 26 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपित मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान मनोरंजन डी की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपित के विरोध का तरीका भले गलत था लेकिन उसकी नीयत किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की नहीं थी। आरोपित पढ़े-लिखे हैं और वे बेरोजगारी के मसले को उठा रहे थे।
इस मामले के सभी आरोपित अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट मनोरंजन डी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है।
उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपित सभागार में कूदे और कुछ ही देर में एक आरोपित ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई की। कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे।
हिन्दुस्थान समाचार / संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह