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फिरोजाबाद, 25 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर पुलिस ने 2023 में संजय उर्फ कल्लू पुत्र गया प्रसाद निवासी काजीपाड़ा रकाब गंज आगरा हाल निवासी नगला विष्णु तथा संजू उर्फ सनोज निवासी ऐलान नगर की पुलिया के खिलाफ गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट साक्षी शर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को ढाई-ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़