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नई दिल्ली, 25 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट पुलिस सुधार को लेकर 2006 के आदेश को लागू करने के लिए दायर याचिका पर मई में सुनवाई करेगा। आज वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। उसके बाद कोर्ट ने झारखंड सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया।
प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य सरकारों में पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। एक राज्य के बाद दूसरा राज्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दिशा निर्देशों की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सितंबर, 2024 में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि झारखंड में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं कर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह के फैसले का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी राज्य में जब स्थायी डीजीपी की नियुक्ति होगी तो उसका कार्यकाल कम से कम दो साल का होगा और इस नियुक्ति को यूपीएससी के अनुमोदन की भी जरूरत होती है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
हिन्दुस्थान समाचार / सुनीत निगम