Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
-हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों से ऐसे मामलों में उचित संवेदनशीलता दिखाने को कहा
प्रयागराज, 25 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत एसिड अटैक से जिंंदा बचे पीड़ित पुरुष को चार सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने राज्य प्राधिकारियों द्वारा एसिड हमले से बचे लोगों से जुड़े मामलों में उचित संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता पर बल दिया।
खंडपीठ पीठ ने एसिड अटैक सर्वाइवर के दावे पर कार्रवाई में देरी पर भी चिंता व्यक्त की। जबकि इस सम्बंध में केन्द्र सरकार की एक योजना मौजूद है। नवम्बर 2016 में याचिकाकर्ता (असलम), जो उस समय 27 वर्ष के थे, उन पर गम्भीर एसिड अटैक हुआ था। इस हमले के कारण उनके शरीर पर कई जगह गम्भीर चोटें आईं और अंततः वे विकलांग हो गए। याची ने केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजना के तहत अनुग्रह राशि भुगतान के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था।
24 मई, 2024 को केंद्र सरकार की ओर से हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट को पीड़ित के दावे की पुष्टि करने और उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद, उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कि आधिकारिक प्राधिकारियों को ऐसे मामलों में उचित संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। कोर्ट ने हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट को याचिकाकर्ता के दावे की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उक्त योजना के तहत देय राशि उसे चार सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाए। इस निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे