रिश्वत लेने का आरोपित ट्रेज़री ऑफिसर दोषी करार
रांची, 24 मार्च (हि.स.)। डोरंडा कोषागार के तत्कालीन ट्रेजरी ऑफिसर पवन कुमार केडिया को एसीबी की विशेष अदालत ने 30 हजार रूपये रिश्वत लेने के आरोप में सोमवार को दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने पवन कुमार केडिया की सजा के बिंदु पर 29 मार्च को सुनवाई
कोर्ट की फाइल फोटो


रांची, 24 मार्च (हि.स.)।

डोरंडा कोषागार के तत्कालीन ट्रेजरी ऑफिसर पवन कुमार केडिया को एसीबी की विशेष अदालत ने 30 हजार रूपये रिश्वत लेने के आरोप में सोमवार को दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने पवन कुमार केडिया की सजा के बिंदु पर 29 मार्च को सुनवाई करेगी। अदालत की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपित को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इस मामले को जेल विभाग में कार्यरत लिपिक प्रशांत कुमार दास ने ट्रेजरी ऑफिसर के खिलाफ

शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता डोरंडा कोषागार में बिल पास करने का काम करता था। शिकायतकर्ता ट्रेजरी ऑफिसर से लंबे समय से काम करने की वजह दूसरा काम एलॉट करने की गुहार लगा रहे थे, जबकि दूसरा काम एलॉट करने के एवज में ट्रेज़री ऑफिसर पवन कुमार केडिया 30 हजार घूस की मांग कर रहा था। इससे आजिज आकर प्रशांत कुमार दास ने 27 मई 2013 को निगरानी से कर दी। इसके बाद निगरानी की टीम ने सत्यापन कर 29 मई 2013 को

एक-एक हजार रुपए के 30 नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दाैरान एसबी विभाग ने नौ गवाहों को प्रस्तुत किया। इसके आधार पर आरोपित को अदालत ने दोषी पाया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak