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रामगढ़, 22 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम के अन्तर्गत शनिवार को सिविल सर्जन डॉ महालक्ष्मी प्रसाद और जिला कुष्ठ निवारण सह-नोडल पदाधिकारी (एनटीसीपी) डॉ तुलिका रानी के संयुक्त अध्यक्षता में सिविल सर्जन के सभागार कक्ष में लॉ इंफोर्सर्स का दो दिवसीय प्रशिक्षण संम्पन्न हुआ।
प्रशिक्षण के दौरान मुख्य रूप से पुलिस विभाग के अवर निरीक्षक, आरक्षी और हवलदार ने प्रशिक्षण प्राप्त किये। प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित सभी को कोटपा 2003 के अन्तर्गत प्रावधान के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ध्रुमपान अर्थात बीड़ी, सिगरेट आदि के सेवन पर 200 रुपया तक का आर्थिक दण्ड लिया जाएगा।
इसका मुख्य कारण यह हैं कि जब भी कोइ भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करता हैं तो अपने आस-पास के व्यक्ति को न चाहते हुए भी सिगरेट के हानिकारक जान लेवा धुवे से प्रभावित करता हैं। जिससे हृदय जनित बिमारी होने का खतरा बढ़ जाता हैं। साथ ही किसी भी तम्बाकू दुकानदार को अपने दुकान के मुख्य पृष्ठ पर साईनेज 6ए को लगाना अनिवार्य हैं। उलंधन स्थिति में दो 200 रुपया तक आर्थिक दण्ड लिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू का किसी भी प्रकार का पदार्थ नही बेचा जाना हैं। उल्लंघन स्थिति में आर्थिक दण्ड लिया जाएगा। कोटपा 2003 के धारा पांच के तहत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना हैं। साथ ही दुकान के काउन्टर के सामने रख कर या लटका कर तम्बाकू पदार्थ नहीं बेचा जाना हैं, उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण में आये सभी थाना संबंधित कर्मी को अर्थदण्ड चालान बुक उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में जिला परामर्शी एनटीसीपी विनय शर्मा एवं जिला एनसीडी कोषांग के सभी कर्मी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश