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धनबाद, 22 मार्च (हि.स.)। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में शनिवार को धनबाद पाक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। धनबाद पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तिसरा थाना क्षेत्र के लोदना निवासी विक्की निषाद को 22 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा मुकर्रर किया है। इससे पूर्व शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में आरोपित विक्की निषाद को दोषी करार दिया था। वहीं, अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया।
ज्ञात हो कि पीड़िता कि मां की शिकायत पर विक्की निषाद के विरुद्ध तिसरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार विक्की विगत एक वर्ष से जब पीड़िता के माता-पिता घर से बाहर काम करने जाते थे, तब विक्की उसके घर में घुस कर उसकी नाबालिग बेटी को बरगला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनया करता था और उसके बाद पीड़िता को गर्भ निरोधक गोली खिला देता था। इस दौरान विक्की यह भी धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारा गंदा वीडियो वायरल कर देंगे।
वर्ष 2024 के फरवरी माह में नाबालिग गर्भवती हो गई। इसके बाद जब पीड़िता ने शादी करने की बात कही तो विक्की ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद दोनों का डीएनए जांच कराया गया। पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत 15 जनवरी 2025 को विक्की के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने 21 जनवरी 2025 को आरोपी के विरुद्ध आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया। केस विचारण के दौरान अभियोजन ने 7 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार झा