बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में आरोपित को नहीं मिली जमानत
रांची, 22 मार्च (हि.स.)। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े केस में गिरफ्तार रोनी मंडल की जमानत या‍चिका को रांची पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने शनिवार काे खारिज कर दिया। बुधवार को रोनी की बेल पर में ईडी और बचाव पक्ष की बहस
सिविल कोर्ट की फाइल फोटो


रांची, 22 मार्च (हि.स.)।

बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े केस में गिरफ्तार रोनी मंडल की जमानत या‍चिका को रांची पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने शनिवार काे खारिज कर दिया। बुधवार को रोनी की बेल पर में ईडी और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट के अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को पीएमएलए कोर्ट के अपना फैसला सुनाया।

उल्लेखनीय है कि इस मामले के चार आरोपियों के खिलाफ ईडी पीसी (प्रोसिक्यूशन कंप्लेन) भी दाखिल कर चुकी है। ईडी ने रॉनी मंडल, समीर चौधरी, पिंटू हलधर और पिंकी बासु को पिछले वर्ष गिरफ्तार किया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak