लापता नाबालिगों की बरामदगी को लेकर पुलिस अधीक्षक तलब
जयपुर, 22 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लापता नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी नहीं कर पाने के दो अलग-अलग मामलों में बारां और झुंझुनूं पुलिस अधीक्षकों को तलब किया है। अदालत ने बारां एसपी को सात अप्रैल और झुंझुनूं एसपी को 8 अप्रैल को तलब किया है। अदा
हाईकोर्ट जयपुर


जयपुर, 22 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लापता नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी नहीं कर पाने के दो अलग-अलग मामलों में बारां और झुंझुनूं पुलिस अधीक्षकों को तलब किया है। अदालत ने बारां एसपी को सात अप्रैल और झुंझुनूं एसपी को 8 अप्रैल को तलब किया है। अदालत ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि लापताओं की तलाश के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस नरेन्द्र सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश जगदीश प्रसाद व इन्द्रा सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश दिए।

याचिका में अधिवक्ता एमके सिंह ने कहा कि उसकी 17 साल की बालिका बारां जिले के हमावड़ा शाहजी थाना क्षेत्र से लापता हुई है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी अब तक लापता को बरामद नहीं किया गया है। ऐसे में पुलिस को निर्देश दिए जाए कि वह नाबालिग बालिका को बरामद करे। इसी तरह दूसरी याचिका में झुंझुनूं जिले के गुढ़ा गौडज़ी थाना क्षेत्र से लापता हुई 16 वर्षीय बालिका को तलाशने का निर्देश देने का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने दोनों थानाधिकारियों को तलब किया। अदालत ने पुलिस की ओर से पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट को देखकर अपना असंतोष जाहिर किया। इसके साथ ही अदालत ने दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पेश होकर बरामदगी के प्रयासों की जानकारी देने को कहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक