चाकू मारकर किसान की हत्या, आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
धमतरी, 22 मार्च (हि.स.)। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से मना करने पर रखवार ने तैश में आकर बोलने वाले किसान की चाकू मारकर हत्या कर दी। अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने इस आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंड
जिला न्यायालय धमतरी।


धमतरी, 22 मार्च (हि.स.)। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से मना करने पर रखवार ने तैश में आकर बोलने वाले किसान की चाकू मारकर हत्या कर दी। अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने इस आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 28 फरवरी 2024 को केरेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम फुडहरधाप में किसान दीपक नेताम अपने साढू रामसम्मुख नेताम के साथ रेग में धान फसल की खेती करते थे। फसल की देखभाल व रखवाली के लिए धमतरी बठेना वार्ड के तेजेश्वर (महार) तुर्रे उर्फ तेजू को रखा था। 28 फरवरी 2024 की शाम छह बजे आरोपित तेजेश्वर तुर्रे शराब पीकर आया और झोपड़ी में बैठा था। इसके बाद रात आठ बजे रामसम्मुख नेताम खेत में बने झोपड़ी में तेजेश्वर को खाना खाने के लिए बुलाने गया था। कुछ देर बाद दीपक नेताम खेत में बने झोपड़ी में जाकर देखा तो तेजेश्वर अत्याधिक शराब के नशे में था, जिसे उसके साढू रामसम्मुख नेताम ने समझाया कि अधिक शराब पीना सेहत के लिए खराब है। नशे में दिनभर कुछ काम नहीं करते हो बोला और कुर्सी में बैठकर पानी पीने लगा। तभी तेजेश्वर तुर्रे काफी गुस्से में आकर वहीं पास में रखे सब्जी काटने के लोहे के चाकू से रामसम्मुख के सीने में प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया था। बाद में केरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां मामले की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय धमतरी में हुई।

न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित तेजेश्वर तुर्रे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा