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नई दिल्ली, 22 मार्च (हि.स.)। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर 20 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी को वापस ले लिया है। सरकार ने पिछले साल मई में प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, जिसे सितंबर में घटाकर 20 फीसदी किया गया था। अब नया नियम 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि राजस्व विभाग की जारी एक अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने प्याज निर्यात पर 20 फीसदी ड्यूटी को हटा दिया है। यह एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्याज का कुल निर्यात 17.17 एलएमटी और चालू वित्त वर्ष 2024-25 (18 मार्च तक) 11.65 एलएमटी था। वहीं, मासिक प्याज निर्यात की मात्रा सितंबर में 0.72 एलएमटी से बढ़कर जनवरी, 2025 में 1.85 एलएमटी हो गई थी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 08 दिसंबर 2023 से 03 मई 2024 तक लगभग पांच महीनों के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी, न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) पर लागू था। इसकी अवधि 13 सितंबर 2024 से बढ़ाया गया था, जिसको अब हटा दिया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर