फिरोजाबाद, 12 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को गैंगस्टर के एक दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।थाना सिरसागंज पुलिस ने वर्ष 2018 में हरिओम पुत्र रामगोप
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