वारंटी को रस्सी से बांधकर पेश करने पर कोर्ट सख्त, मांगा स्पष्टीकरण
फिरोजाबाद, 11 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को वारंटी अभियुक्त को रस्सी से बांधकर पेश किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने इस मामले में प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ से स्पष्टीकरण मांगा है। थाना रामगढ़ ने लूट के एक वारंटी अभियुक्त मुन
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 11 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को वारंटी अभियुक्त को रस्सी से बांधकर पेश किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने इस मामले में प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ से स्पष्टीकरण मांगा है।

थाना रामगढ़ ने लूट के एक वारंटी अभियुक्त मुन्ना उर्फ अमित पुत्र बंटू को गिरफ्तार किया था। आरोपी को सिपाही मोहन दीक्षित एवं होमगार्ड वीरेन्द्र सिंह ने न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त को जानवरों के बांधने वाली पतली रस्सी से बांधकर प्रेषित किया। जिसकी फोटो कोर्ट मोहर्रिर देवेन्द्र सिंह ने न्यायालय के आदेश पर खींचकर सुरक्षित रखी है।

अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-2 सर्वेश कुमार पाण्डेय ने थाना प्रभारी रामगढ़ से इस बारे में 18 मार्च तक स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों न इस अमानवीय कृत्य के लिए आपके विरूद्ध कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाये। कोर्ट ने कहा है कि यह भी स्पष्ट करे कि क्या थाने में पुलिस अधिनियम व अन्य सुसंगत अधिनियमों के अधीन अनुमोदित हथकड़ी या अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत पहनायी जाने वाली अन्य सुसंगत वस्तुयें नहीं है।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़