बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
झुंझुनू, 5 फ़रवरी (हि.स.)। झुंझुनू की पोक्सो कोर्ट ने करीब तीन साल पुराने मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अलग—अलग धाराओं में एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्ब
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