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जयपुर, 4 फरवरी (हि.स.)। देवली-उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम से मारपीट के बाद समरावता में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने मंगलवार को हाईकोर्ट में कहा कि उन्होंने अनुसंधान पूरा कर लिया है। वहीं इस मामले में 11 फरवरी को संबंधित कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाएगा। राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश नरेश मीणा की याचिका पर दिया।
गत सुनवाई पर अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से अदालत को घटना का वीडियो दिखाया था। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि घटना का जिम्मेदार नरेश मीणा है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि वह घटना के समय पुलिस अभिरक्षा में था। ऐसे में वह भीड को उपद्रव के लिए कैसे भडका सकता है। इस मामले में 18 आरोपियों की टोंक के सेशन कोर्ट से और करीब 40 आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत हो चुकी है। गौरतलब है कि देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उप चुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम से मारपीट की थी। इसके बाद उसके समर्थकों ने उपद्रव फैलाया था। घटना को लेकर पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक