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शिमला, 22 फ़रवरी (हि.स.)। राजधानी शिमला के जुन्गा के मूल निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगलने से हुई मौत के 11 महीने बाद अब मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मृतक की पत्नी हेमलता की शिकायत पर बालूगंज पुलिस ने उसके सौतेले भाइयों और सौतेली मां के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (धारा 306, भारतीय दंड संहिता) का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पत्नी ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप
मृतक राज कुमार की पत्नी हेमलता ने आरोप लगाया है कि उसके पति की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उसे उसकी सौतेली मां और सौतेले भाइयों ने प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। शिकायत के अनुसार 18 मार्च 2024 को राज कुमार ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शिकायत के अनुसार राज कुमार ने अपनी मौत से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अपनी मौत के लिए अपने सौतेले भाइयों और सौतेली मां को जिम्मेदार ठहराया था। सुसाइड नोट में लिखा गया कि वे उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया। मृतक की पत्नी हेमलता ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई।
जतोग में रहता था मृतक, जुन्गा में थी दुकान
जानकारी के अनुसार राज कुमार बालूगंज के जतोग इलाके में रहता था और जुन्गा में उसकी एक फोटोग्राफी की दुकान थी। वह पिछले कई वर्षों से इस काम में था और अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। लेकिन घरेलू कलह और पारिवारिक विवादों के चलते वह मानसिक रूप से परेशान था।
बालूगंज पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस सुसाइड नोट और अन्य सबूतों को ध्यान में रखते हुए मामले की तहकीकात कर रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा