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नई दिल्ली, 19 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को बड़ी राहत दी है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने भाजपा बीजेपी नेता सूरज चौहान की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने मामला दर्ज करने में देरी का हवाला देते हुए सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सूरजभान चौहान की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत की राय है कि शिकायतकर्ता वर्तमान शिकायत दर्ज करने में देरी की छूट का हकदार नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
दरअसल भाजपा नेता सूरज भान चौहान ने आरोप लगाया था कि सौरभ भारद्वाज ने 2018 में एक संवाददाता सम्मेलन में बदनाम करने के लिए झूठा दावा किया था कि उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला भाजपा नेता सूरज भान चौहान और उनकी पत्नी प्रतिभा चौहान से संबंधित है। प्रतिभा चौहान ने 2017 में चिराग दिल्ली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार पूजा जाखड़ के खिलाफ भाजपा से दिल्ली नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़ा था। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की महज 73 मतों से हार हुई थी। हालांकि आप पार्षद पूजा जाखड़ के चुनाव परिणाम को साकेत कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
सूरज चौहान के मुताबिक इस फैसले से आहत तब के विधायक सौरभ भारद्वाज ने राजनीतिक द्वेष के चलते दिनांक 20 सितंबर 2018 को आप कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस कर सूरज चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि सूरज चौहान पर एफआईआर करवाई गई है। जबकि यह तथ्य बिल्कुल झूठ निकला। सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत गई थी और उसका जिम्मेदार भी सूरज चौहान को ठहराया था। जबकि पुलिस की जांच में इस तरह का कोई तथ्य सामने नहीं आया और पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले में अन्य व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय