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सीतापुर,11 फ़रवरी (हि.स.)। दुष्कर्म के आरोप में सीतापुर जेल में पिछले 11 दिनों से बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को 24 फरवरी तक न्याययिक हिरासत में रहना होगा। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कोर्ट में हुई। न्यायालय ने उन्हें 24 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में रहने के आदेश दिए।
सीतापुर की एक महिला ने कांग्रेस सांसद पर राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। महिला व सांसद के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। सांसद को 31 जनवरी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा दिया गया था। तब से वह जेल में बंद है। इस मामले में सीतापुर की अदालत से उन्हें जमानत की राहत न मिलने पर अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट पर लगी हैं।
जमानत की कानूनी प्रक्रिया के लिए सांसद के अधिवक्ताओं द्वारा हाईकोर्ट में पैरवी शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट से नोटिस जारी कराई जा चुकी है। माना जा रहा है कि जेल में बंद सांसद के वकील नोटिस के बाद अगले एक-दो दिनों में हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत करेंगे।
वायरल ऑडियो में वॉइस मैचिंग की जांच से अब सांसद राकेश राठौर को गुजरना होगा। इस मुकदमे के विवेचक सीतापुर कोतवाली प्रभारी अनूप शुक्ल ने बताया आवाज की जांच के लिए एफएसएल विभाग को चिट्ठी भेजी जा चुकी है। वहां से दिन और समय निर्धारित करने का अनुरोध किया गया हैं, जिस दिन वहां से तारीख व समय मिल गया उसी दिन सांसद की आवाज का सैंपल कराने ले जाया जाएगा।
हालांकि सांसद अपनी 'वॉइस मैचिंग' नहीं कराना चाहते थे। उनके वकीलों ने अदालत में वॉइस मैचिंग करने का यह कहकर विरोध किया था कि वादी से पिछले कई वर्षों से लगातार बातचीत होती थी ऐसे में वॉयस सैंपल की कोई जरूरत नहीं है। परंतु अदालत ने उनकी इस दलील को नहीं माना और उन्हें वॉयस सैंपल देने का आदेश दिया था।
हिन्दुस्थान समाचार / Mahesh Sharma