सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमीन पर गरीबों के लिए सरकारी आवास बनाए जाने पर रोक लगाई
नई दिल्ली, 09 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के पुत्र और विधायक अब्बास अंसारी को राहत दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब्बास अंसारी की जमीन पर गरीबों के लिए सरकारी आवास बनाए जाने पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने
Suprem Court File Photo


नई दिल्ली, 09 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के पुत्र और विधायक अब्बास अंसारी को राहत दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब्बास अंसारी की जमीन पर गरीबों के लिए सरकारी आवास बनाए जाने पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई करें।

इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देश के हाई कोर्ट और खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के कामकाज के तरीके पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देश के सभी हाईकोर्ट के कामकाज के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का कामकाज चिंताजनक है।

दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी की जमीन को अवैध मानते हुए बुलडोजर चला दिया था। यह जमीन कथित तौर पर अब्बास अंसारी के नाम पर है। इस जमीन पर यूपी सरकार की पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाया जाना है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा