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प्रयागराज, 09 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपराधिक मामले में आज पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार उपस्थित हुए। अदालत में हलफनामा देकर उन्होंने अवगत कराया कि आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। इस संदर्भ में समन आदेशों का पालन कराने के लिए अभियोजक को 19 बिंदुओं में प्रस्तुत करने के लिए विवेचक को प्रशिक्षण दिया गया है। पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जा चुका है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने महेश की जमानत अर्जी पर दिया है। मामले में अधिकारियों को पूर्व के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बुलाया गया था।
अदालत ने महेश की जमानत अर्जी के दौरान पाया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तावित गवाहों की कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी। जबकि एक अन्य मामले में इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को परीक्षण शुरू होने पर निर्धारित प्रपत्र में गवाहों की एक सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इसका पालन न करने से जमानत आवेदनों के त्वरित निस्तारण में दिक्कतें आ रही है। जमानत आवेदनों की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली में भी कई खामियां नजर आईं।
केस डायरियां बड़ी होने पर सरकारी अधिवक्ताओं को इसका अध्ययन करने में काफी समय लगता है और जमानत की सुनवाई में देरी होती है। न्यायालय ने शहजान और पीटर बलदेव के निर्णयों का अनुपालन नहीं किए जाने पर खेद जताया।
न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी सम्मन आदेश का पालन करते हुए गवाहों को पेश करने में भी पुलिस ध्यान नहीं देती है। इस अदालत ने पुलिस अधिकारियों को जारी सम्मन पर तुरंत गवाहों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। सम्बंधित जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना था। आज डीजीपी उप्र, अपर महानिदेशक (अभियोजन), प्रमुख सचिव न्याय न्यायमूर्ति के चेंबर में उपस्थित होकर आदेश के अनुपालन में हलफनामा प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने पूर्व में कहा था कि अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता, प्रमुख सचिव (कानून), पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ बैठक करेंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस विभाग के विभिन्न विभाग मिलकर काम करें। न्यायालय के निर्देशों को पालने करते हुए बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं को सूचीबद्ध करते हुए अगली तारीख से प्रस्तुत किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे