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नैनीताल, 8 जनवरी (हि.स.)। हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा हल्द्वानी दंगा के एक आरोपति जावेद सिद्दीकी की जमानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट ने जावेद सिद्दीकी की जमानत के मामले में 3 जनवरी 2025 को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सरकार की ओर की ओर से जमानत का विरोध किया गया था। दूसरी ओर इस दंगे के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर भी 3 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई थी। उस पर फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता