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न्यूयॉर्क, 08 जनवरी (हि.स.)। अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि न्यूयॉर्क में गोपनीय भुगतान (हश मनी) मामले में शुक्रवार को होने वाली सजा को रोक दिया जाए। सजा टालने के मामले में न्यूयॉर्क की अदालतों द्वारा अपील खारिज करने के बाद ट्रंप के वकीलों ने बुधवार को शीर्ष कोर्ट का रुख किया।
गोपनीय भुगतान मामले में न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन शुक्रवार को सजा निर्धारित करेंगे। जज जुआन एम मर्चन ने बीते साल मई में ट्रंप को 34 आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया था। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने अपने व्यापारिक लेन-देन को छिपाने या गलत तरीके से दिखाने के लिए कुछ दस्तावेजों में हेरफेर की।
ट्रंप के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति को कुछ मामलों में आपराधिक आरोपों से सुरक्षा मिलती है। मामले में न्यायाधीश जुआन मर्चन ने पहले ही एक फाइलिंग में संकेत दिया है कि जेल की सजा नहीं होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय