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झज्जर, 8 जनवरी (हि.स.)। चाइना डोर के इस्तेमाल से होने वाले खतरों को मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश प्रदीप दहिया ने बुधवार काे जिले में चाइना डोर को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिलाधीश ने यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले में चाइना डोर के भंडारण, बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी रहेगी।
जिलाधीश के आदेशों के अनुसार मकर संक्रांति व अन्य अवसर पर चाइना डोर से पतंग उड़ाने व चाइना डोर से अन्य गतिविधियों से मानव जीवन को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए किए गए हैं। चाइना डोर का उपयोग पक्षियों और इंसानों के लिए घातक है तथा पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।जिले के झज्जर व बेरी शहरों में मकान मकर संक्रांति के अवसर पर और बहादुरगढ़ में लोहड़ी वी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जमकर पतंग बाजी होती है। युवा किशोर में बच्चे कई कई घंटे पतंग उड़ाते हैं। एक दूसरे की पतंग को काटने के लिए बहुत शौकीन लोग चाइना डोर का इस्तेमाल करते हैं। पतंग वाली के इन्हीं शौकीन ऑन का लाभ उठाने के लिए दुकानदार अक्सर चाइना डोर बेचने की कोशिश करते हैं। जिले के काफी दुकानदारों ने डोर और पतंग दुकानों में स्टॉक करनी आरंभ कर दी है चाइना डोर से हादसा होने का खतरा रहता है। यहां तक कि सड़क चलते राहगीर भी कई बार इसकी चपेट में आ जाते हैं। दुपहिया वाहन सवारों को तो जान तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोगों को घायल होने से बचने और उनकी जान की रक्षा के लिए जिलाधीश ने चाइना डोर पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज