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जोधपुर, 08 जनवरी (हि.स.)। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौनाचार के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका लगाई है। आसाराम को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से 11 साल में पहली बार जमानत मिली थी।
31 मार्च तक की यह बेल आसाराम को गांधीनगर (गुजरात) के अपने आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में मिली थी। इसके बावजूद आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। इसकी वजह जोधपुर रेप केस है। ऐसे में उसके वकील ने जोधपुर रेप मामले में हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में आसाराम के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। आसाराम के वकील आरएस सलूजा ने बताया कि दूसरे केस में जोधपुर हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई गई है ताकि आसाराम जेल से बाहर आ सके।
उल्लेखनीय है कि आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आसाराम जेल में बंद है। पांच साल तक लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सतीश