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मुंबई, 07 जनवरी (हि.स.)। महाराष्ट्र शासन कार्य नियमावली को गतिशील बनाने के लिए उसमें संशोधन किए जाने का निर्णय मंगलवार को मंत्री समूह की बैठक में लिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस शासन कार्य नियमावली को अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है ।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इन सुधारों में मंत्रिमंडल के समक्ष लाए जाने वाले मामलों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मामलों, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं का समावेश है। पहली कार्यनियमावली 1975 में बनाई गई थी, इसमें अब तक दो बार सुधार किए जा चुके हैं । सुधारित कार्यनियमावली राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू की जाएगी।
कार्यनियमावली में किए गए परिवर्तनों से शासन का कार्य अधिक पारदर्शी, गतिशील और जनहितकारी होगा, जिससे राज्य की जनता को लाभ होगा। इस कार्यनियमावली में समय के अनुसार सुधार करने के लिए मंत्रालयीन विभागों के सचिवों का एक अध्ययन समूह गठित किया गया था। उन्होंने पहले भारत सरकार और अन्य राज्यों की नियमावलियों का तुलनात्मक अध्ययन करके कार्यनियमावली में सुधार करने की सिफारिश की है। सुधारित कार्यनियमावली में 48 नियम, 4 अनुसूचियाँ और 1 जोड़पत्र शामिल हैं, जिसे नौ भागों में विभाजित किया गया है। पहले अनुसूची में मंत्रालयीन प्रशासनिक विभागों के नाम, दूसरे अनुसूची में मंत्रिमंडल के समक्ष लाए जाने वाले मामलों का विस्तृत विवरण, तीसरे अनुसूची में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मामलों का विवरण और चौथे अनुसूची में राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मामलों का विवरण दिया गया है। साथ ही, जोड़पत्र में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया गया है। विधेयक प्रस्तुत करने की कार्यप्रणाली को भी सरल बनाया गया है। इसके अलावा, नियोजन विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कार्यनियमावली में शामिल किया गया है, और शासन का आदेश न्यूनतम अवर सचिव के स्तर से जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस शासन कार्यनियमावली के माध्यम से शासन के कार्यों में निर्णय प्रक्रिया अधिक सरल और गतिशील बनेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव